श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में भी दी गयी जानकारी
बलिया। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अशोक कुमार के कुशल मार्गदर्शन में गुरुवार को मजदूरों के अधिकारों के विषय में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन सदर तहसील की ग्राम सभा वोडिया, थाना-सुखपुरा बलिया में अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव नरेन्द्र पाल राणा की अध्यक्षता में सम्पन्न किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव नरेन्द्र पाल राणा द्वारा अपने अध्यक्षीय उद्वोधन में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बताया कि यह कार्यक्रम नालसा योजना के तहत आयोजित किया गया है। जिसमें श्रमिकों के अधिकारों, बालश्रम प्रतिषेध, नशामुक्ति, नशा उन्मूलन, विधिक सहायता, सलाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरुक किया गया तथा मजदूरों को उनके न्यूनतम मजदूरी के अधिकार की जानकारी व कानूनी जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचलित योजनाओं के विषय में अवगत कराते हुए यह बताया गया कि कोई भी निर्धन, अशिक्षित, असहाय व्यक्ति जो अपने मुकदमे की पैरवी करने में सक्षम नहीं है, उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता/अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे न्याय पाने से वंचित न हों। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जितेन्द्र कुमार द्वारा श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार, ग्राम प्रधान श्री सुनील पाल, एवं आम जनमानस उपस्थित रहें।
रिपोर्ट: असगर अली
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