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उपजिलाधिकारी बांसडीह के निर्देश पर प्रशासन द्वारा समाप्त कराया गया धरना

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मिला आश्वासन, बांसडीह तहसील सत्याग्रह धरना आज भी था जारी बांसडीह (बलिया)। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ शासनादेश  दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने की मांग को लेकर 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को भी बांसडीह तहसील पर कार्यालय अवधि का अनिश्चित कालीन धरना जारी रहा।  इसी बीच उपजिलाधिकारी बांसडीह नोटिस जारी कर दस दिन का समय देकर तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक सहित भरी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और धरना समाप्त करा दिए।  सत्याग्रह धरना में प्रमुख रूप से सुरेश शाह, गोंगपा तहसील अध्यक्ष उमाशंकर गोंड, रंगीला गोंड, प्रियांशु प्रसाद, विशाल गोंड, मनीष कुमार गोंड, शिवसागर गोंड, हरेकृष्ण गोंड, पूर्व प्रधान कन्हैया गोंड, रवि गोंड, जितेंद्र गोंड, छठू गोंड, अनिल गोंड, रामअवध गोंड, शशिकांत गोंड रहे।

शासनादेश का अनुपालन कराने हेतु बांसडीह तहसील पर सत्याग्रह धरना रहा जारी

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विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले गोंड छात्र धरना स्थल पर ही पढ़ते लिखते आए नजर बांसडीह (बलिया)। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ शासनादेश संख्या- 129/2021/ 3206/ 26-3-2021 दिनांक 3 नवम्बर 2021 द्वारा स्पष्ट रूप से दिशा- निर्देश दिया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित भू-राजस्व अभिलेखों 1323, 1324, 1356, 1359 किसी एक फसली की खतौनी में गोंड़ अंकित हो की पुष्टि अभिलेखागार के मूल रिकॉर्ड से किए जाने के पश्चात सही पाए जाने पर गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की हिला-हवाली न की जाए। आवेदनकर्ता के भूमिहीन होने की दशा में उनके परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षणिक संस्थाओं विद्यालय की टी.सी. नजदीकी गोंड परिवार से भी पूछ-ताछ जॉच-पड़ताल कर गोंड जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें" उक्त दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने की मांग को लेकर 7 अप्रैल दिन मंगलवार को भी ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के तत्वावधान में बांसडीह तहसील पर कार्यालय अवधि का अनिश्चित कालीनं सत्याग्रह धरना जार...

बांसडीह तहसील पर सत्याग्रह धरना 4 अप्रैल को भी रहा जारी

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गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने की मांग को लेकर चल रहा धरना  बांसडीह (बलिया)। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ शासनादेश संख्या- 129/ 2021/3206/26-3-2021 दिनांक 3 नवम्बर 2021 द्वारा स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश दिया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित भू-राजस्व अभिलेखों 1323, 1324, 1356, 1359 किसी एक फसली की खतौनी में गोंड़ अंकित हो की पुष्टि अभिलेखागार के मूल रिकॉर्ड से किए जाने के पश्चात सही पाए जाने पर गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की हिला-हवाली न की जाए। आवेदनकर्ता के भूमिहीन होने की दशा में उनके परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षणिक संस्थाओं विद्यालय की टी.सी. नजदीकी गोंड परिवार से भी पूछ-ताछ जॉच-पड़ताल कर गोंड जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें" उक्त दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने की मांग को लेकर 4 अप्रैल दिन शनिवार को भी ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के तत्वावधान में बांसडीह तहसील पर कार्यालय अवधि का अनिश्चित कालीनं सत्याग्रह धरना जारी रहा।  गोंड ...