Tuesday, April 20, 2021

पत्नी को गर्भधारण कराने हेतु जेल से बाहर आएगा हत्यारोपी

घर बुलाकर गर्लफ्रेंड की हत्या में उम्रकैद काट रहा आरोपी 
पटना। वर्ष 2012 से उम्रकैद की सजा काट रहे एक युवक को पटना हाईकोर्ट ने संतान पैदा करने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर निकलने का आदेश दिया है। युवक को कोर्ट ने 15 दिन की पैरोल दी है। दोषी की पत्नी ने पैरोल के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह बिहार में इस तरह का पहला फैसला कहा जा रहा है। अब वंशवृद्धि के लिए युवक जेल से 15 दिनों के लिए बाहर आएगा। 

यह मामला बिहार के नालंदा जिले से संबंधित है। पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला न्यायालय को निर्देश दिया है कि अभियुक्त को 15 दिन की पैरोल पर रिहा करे। युवक नालंदा जिले के रहुई के उत्तरनावां निवासी विक्की आनंद है। उस पर हत्या करने का आरोप था। दोष सिद्ध होने पर उसे उम्रकैद की सजा दी गई थी। जेल में कैद बंदियों के हितों की रक्षा, उनके कानूनी अधिकार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा द्वारा नियुक्त जेल विजिटर अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा की सलाह पर दायर याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

क्या है मामला
सन 2012 में विक्की ने अपनी प्रेमिका की घर में बुलाकर हत्या कर दी थी। हत्या के छह महीने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। उसी साल जिला कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वह जेल में था। साल 2019 में विक्की की पत्नी रंजीता पटेल ने अधिवक्ता गणेश शर्मा के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में संतानोत्पत्ति के लिए पति को पैरोल पर छोड़ने के लिए याचिका दायर की थी। उसने दलील दी थी कि वह नि:संतान है और मां बनना उसका अधिकार है। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

बिहार में सन्तानोपत्ति के लिए पैरोल मिलने का यह पहला आदेश
सुनवाई में सजायाफ्ता की पत्नी रंजीता ने बच्चे पैदा करने के लिए कोर्ट में दलील दी थी। पटना हाईकोर्ट ने पत्नी रंजीता की दलील सुनने के बाद उसके सजायाफ्ता पति को सन्तानोपत्ति के लिए 15 दिन के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। कानून के जानकारों का मानना है कि बिहार में सन्तानोपत्ति के लिए पैरोल मिलने का यह पहला आदेश है। अब तक अंतिम संस्कार, विवाहोत्सव पर ही ऐसा आदेश दिया जाता रहा है।

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