'एग्रीजंक्शन' योजना के लिए 30 मई तक करें आवेदन
बलिया के कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा मौका
बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद पहुँचाने के उद्देश्य से जनपद में 'प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन' (एग्रीजंक्शन) योजना संचालित की जा रही है। उप कृषि निदेशक, बलिया श्री मनीष सिंह ने बताया कि इस योजना के माध्यम से कृषि स्नातकों को न केवल स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, बल्कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसार सेवाओं को सुदृढ़ करने में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 30 मई, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बेरोजगार युवा, जिन्होंने किसी भी आई.सी.ए.आर. (ICAR) या यू.जी.सी. (UGC) मान्यता प्राप्त राज्य /केन्द्रीय/ अन्य विश्वविद्यालय से कृषि एवं संबद्ध विषयों कृषि व्यवसाय प्रबंधन, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन आदि में डिग्री हासिल की हो। जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद जनपद स्तर पर जिलाधिकारी (DM) / मुख्य विकास अधिकारी (CDO) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। अभ्यर्थी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in /Agrijuction पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई, 2026 निर्धारित है।
योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों को जानने के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में उप कृषि निदेशक कार्यालय बलिया अथवा अपने तहसील के उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
रिपोर्ट: रणजीत सिंह
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