Wednesday, June 23, 2021

जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु जारी हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश


कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन दाखिल कर सकता है दाखिल
बलिया। अपर जिलाधिकारी रामआसरे ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नामांकन पत्र का मूल्य सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला के लिए 750 रुपये निर्धारित है। जमानत धनराशि सामान्य वर्ग के लिए दस हजार तथा आरक्षित वर्ग के लिए पांच हजार है। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन दाखिल कर सकता है, लेकिन जमानत की धनराशि केवल एक ही दी जायेगी, जिसको लेखा शीर्षक 8443 सिविल जमा-221 चुनाव के सम्बन्ध में जमा-06-पंचायत निर्वाचन में जमा करके चालान की प्रति संलग्न करना होगा।

नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा करना व हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा अनिवार्य है। प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम उप्र जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के नियम-6 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बताया कि मतदान, गुप्त मतदान द्वारा होगा। मतदाताओं द्वारा स्वयं मत डाले जायेंगे और मत प्रतिनिधिक मतदान (Proxy) द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन में चार लाख तक व्यय किया जा सकता है, जिसका लेखा-जोखा वरिष्ठ कोषाधिकारी से जाँच कराकर निर्वाचन के उपरान्त जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में जमा करना होगा। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के सामान्य निर्वाचन में नाम निर्देशन -पत्रों का विक्रय दिनांक 23 जून से शुरु है, जो 25 जून को 3 बजे तक तथा 26 जून को भी पूर्वाह्न 11 बजे होगा। 26 जून को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन व उसके बाद कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगा। इसके बाद 29 जून को 3 बजे तक उम्मीदवारी वापसी की जा सकेगी। 03 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन 3 बजे से लरी समाप्ति तक जिलाधिकारी न्यायालय में मतगणना होगी।

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