Tuesday, May 20, 2025

राजपत्र के खिलाफ बयान देने वाले एडीएम को बर्खास्त करने की मांग

जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर 114वें दिन भी जारी रहा धरना
बलिया। राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान शासनादेश के अनुपालन में गोंड समुदाय का अनिश्चितकालीन धरना दिनांक 20 मई 2025 को 114 वें दिन भी जारी रहा। भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम- 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाले गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है जिसके अनुपालन में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता रहा है।

 इसके बावजूद भी अपर जिलाधिकारी द्वारा बलिया जिले में गोंड जनजाति नहीं पाई जाती है का ऐसा बयान देना राष्ट्रपतीय राजपत्र शासनादेश की घोर अवमानना है। आजादी के पूर्व के भू राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से गोंड़ अंकित है! बैरिया थाने के अमर शहीद रामजन्म गोंड शहीद कई गोंड लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं! भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान शासनादेश के खिलाफ गोंड जनजाति के खिलाफ उत्पीड़नकारी बयान देने वाले ऐसे अपर जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अभी-अभी अनुसूचित जनजाति महिला आरक्षित नगर पंचायत मनियर अध्यक्ष पद उपचुनाव में गोंड जाति की महिलाओं का नामांकन किस आधार पर वैध किया गया और निर्वाचित गोंड, भाजपा प्रत्याशी श्रीमती बुचिया देवी को कैसे अध्यक्ष पद की शपथ दिलायी गयी। ज्ञात हो कि गोंड जनजाति प्रमाण पत्र का मामला संसद से लगायत विधानसभा तक में उठा। लगातार धरना देते हुए चार माह होने को है इसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा गोंड जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी न करना तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने के समान है। धरनारत लोगों ने कहा कि राष्ट्रपतीय राजपत्र के खिलाफ गैर संवैधानिक बयान देने वाले अपर जिलाधिकारी को बर्खास्त करने तथा तत्काल गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करना प्रारम्भ करने हेतु आंदोलन सड़क पर लगातार जारी रहेगा।

धरना में प्रमुख रूप से मनोज शाह, अरविन्द गोंडवाना, सुरेश शाह, श्रीपति गोंड, प्रधान मुन्ना गोंड, अभिषेक गोंड, सूचित गोंड, विक्रम गोंड, सुमेर गोंड, वकील गोंड, रघुनाथ गोंड,  मनोहर गोंड, शिवशंकर गोंड, शिवशंकर खरवार रहे।

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