जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा: दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को जगाने की है जरूरत
बलिया। दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूम में किया जाने वाला भुगतान है। आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिये बल्कि बालिकाओ की स्थिति के उत्थान के लिये कई कानूनी (दहेज निषेध अधिनियम 1961) और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है।
उक्त बाते जिला प्रोबेशन अधिकारी बलिया मोहम्मद मुमताज ने कही। उन्होंने बताया है कि इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है। दहेज प्रथा न केवल अपराध है बल्कि अनैतिक भी है। इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए।
दहेज सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिये जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी मो० मुमताज के मोबाइल नम्बर 7518024043, वन स्टॉप सेन्टर मोबाइल नम्बर 8932827525 अथवा 181 महिला हेल्पलाइन व चाइल्ड हेल्पलाइन, 1098 तथा अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर या वन स्टॉप सेन्टर, निकट जिला चिकित्सालय परिसर, बलिया के कालरा वार्ड में सम्पर्क कर सकते है।
रिपोर्ट: असगर अली
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