कूट रचना से प्रतिद्वंद्वी का पर्चा निरस्त कराने पर दर्ज हुई प्राथमिकी: सदानंद सरोज


आदर्श आचार संहिता कड़ाई से पालन करने के लिए चल रही है कार्रवाई
बलिया। जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश के क्रम में उप जिला अधिकारी रसड़ा बलिया सदानंद  सरोज ने बताया है कि वार्ड नंबर 24 के सभासद प्रत्याशी के खिलाफ एसडीएम/ निर्वाचन अधिकारी सदानंद सरोज ने धोखाधड़ी और कूट रचना कर अपने प्रतिद्वंद्वी का पर्चा निरस्त कराने को लेकर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराया है। 

पुलिस को दिए तहरीर में निर्वाचन अधिकारी ने उल्लेख किया है कि नगर पालिका रसड़ा के वार्ड संख्या 24 में सदस्य पद हेतु के लिए राजेश पुत्र छेदीलाल ने नामांकन पत्र भरा था। लेकिन जांच के दौरान निर्वाचक नामावली में राजेश के पिता का नाम हरिशंकर पाया गया। इस संबंध में जब संबंधित से पूछताछ और विभागीय जांच की गई तो स्पष्ट हुआ कि राजेश के विपक्षी अविनाश जायसवाल पुत्र गोपाल जी, निवासी मोहल्ला गुदरी बाजार, रसड़ा और भारद्वाज स्टेशनर्स, निकट कोतवाली हरपुर, बलिया की संलिप्तता सामने आई। इनकी मंशा यह रही कि राजेश का पर्चा खारिज हो जाए।  निर्वाचन अधिकारी/एसडीएम की तहरीर पर पुलिस ने 419, 420 धाराओं में मुकदमा संख्यां 0168 दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। 

इसके साथ ही बताया कि नगर निकाय चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता कड़ाई से पालन करने के लिए कार्रवाई चल रही है इसके अलावा धारा 144 के साथ ही रसड़ा क्षेत्र के सभी लोगों से यह बताया गया है कि कि आप बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते शादी तिलक के साथ चुनाव प्रचार नुक्कड़  सभा भारी संख्या में जनसंपर्क बिना परमिशन के नहीं कर सकते। निष्पक्ष पारदर्शिता एवं शांतिपुर ढंग से संपन्न कराने के लिए अपील की गई है।
रिपोर्ट: असगर अली

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