मिश्रित खाद्य पदार्थ बेचने पर एओ कोर्ट से 12.83 लाख का लगा जुर्माना
बलिया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई।
एडीएम श्री सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि खुले में खाद्य पदार्थ नहीं बिके। इसके लिये प्रचार-प्रसार कराया जाए। विद्यालयों के आसपास बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त औषधि द्वितीय डॉ वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि 29 सितम्बर तक 141 खाद्य पदार्थ के नमूनों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें 37 नमूने अधोमानक, 7 नमूने असुरक्षित, 25 की रिपोर्ट मिथ्याछाप/नियमों का उल्लंघन व 69 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। निर्णीत वाद में एओ कोर्ट से 68 मामले निस्तारित हुए हुए है, जिसमे 10 लाख 38 हजार रुपये का अर्थदण्ड एओ कोर्ट से अलग-अलग दुकानों पर लगाया गया है। इसी तरह दूध पर 31 अगस्त तक प्रर्वतन कार्यवाही में 49 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिसमें 22 की जांच रिपोर्ट अधोमानक व 22 नमूनों की जांच रिपोर्ट मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। श्री मिश्र ने बताया कि दूध के मामलों में एओ कोर्ट से 16 मामले निर्णित किये गये है और 2 लाख 45 हजार रुपये के अर्थदण्ड लगाया गया है।
बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके राय, जिला पंचायत राज अधिकारी, उप दुग्ध विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मंडी सचिव मंडी परिषद सदर, बाट एवं माप अधिकारी, बलिया केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आनन्द सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी से शैलेंद्र पाण्डेय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम यादव, नरेंद्र कुमार, संतोष कुमार, रवि शंकर पांडे आदि उपस्थित थे।
रिपोर्ट: असगर अली
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