शर्तों के साथ जिम, रेस्टोरेंट, मॉल्स खोलने का भी आदेश
नई दिल्ली। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों ने प्रतिबंधों के साथ अनलॉक की शुरुआत कर दी है। धीरे- धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है। इन सबके बीच पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने भी शुक्रवार को राज्य में कई पाबंदियों में ढील का ऐलान किया।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर 0.4 प्रतिशत आने के बाद वीकेंड और नाइट कर्फ्यू को हटाने का आदेश दिया। इसके साथ-साथ पंजाब सरकार ने सोमवार से राज्य में किसी भी बंद जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोग और खुले जगहों पर 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दे दी। शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान उन्होंने राज्य पुलिस को रैलियों और विरोध सभाओं के दौरान महामारी नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक नेताओं पर जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि खोलने का आदेश भी दिया। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन स्थानों पर जाने वाले लोगों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम कोरोना टीके का एक डोज लगवाना जरूरी होगा।
सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान फिर से खोले जाएंगे। इसके साथ- साथ, सभी शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों को कम से कम टीके की एक खुराक वाले प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। वह भी कम से कम दो हफ्ते पहले का होना चाहिए।
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