महाराष्ट्र में नई पाबंदियों की घोषणा की गई
मुम्बई। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बीच सख्त पाबंदियों की घोषणा की गई है। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जो 22 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगी।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी सरकारी दफ्तर ( केन्द्र, राज्य या फिर स्थानी अथॉरिटी के) सिर्फ 15 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। हालांकि, इसमें उन्हें छूट दी गई हैं जो कोविड-19 महामारी को लेकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं।शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकतें हैं। शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक इजाजत होगी। इस नियम को तोड़ने वालों को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकारी बस 50 फिसदी की कैपसिटी पर चलेगी.खड़े रहकर सफर करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्राइवेट बसों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पहले लोकल अधिकारियों को सूचना देना ज़रूरी होगा। साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटाइन का स्टैम्प मारा जाए।
नई गाइडलाइन में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही जाने की अनुमति दी गई है। बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा।
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