बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय, सचिव रिचा शर्मा ने बताया है कि दस अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि संबंधी वादों, बैंक वसूली वादों, किराएदारी वादों, धारा 138 एनआईएक्ट उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगर पालिका/ नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाइल फोन एवं टेलीफोन मामलों, मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज मामलों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस एवं आरटीओ द्वारा किए गए चालान, मनोरंजन कर बाट तथा माप (प्रचलन) मानचित्र अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता द्वारा किया जाएगा।
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