Saturday, April 3, 2021

कारतूस के अवैध बिक्री के आरोप में शस्त्र विक्रेता व उसके भाई गिरफ्तार

 


पुलिस ने धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेरफेर समेत अन्य धाराओं में अभियोग किया पंजीकृत

बलिया। पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा द्वारा अपराध के समूल उन्मूलन अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया संजय कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में शनिवार को थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक सुनील लांबा मय फोर्स द्वारा राइफल के कारतूस की बिक्री व हेराफेरी के आरोप में हथियार विक्रेता नगर क्षेत्र के लोहापट्टी निवासी सेराज व उसके भाई मेराज को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेरफेर समेत अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय भेजा गया।

जानकारी के अनुसार जनपद के दुबहर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अवकाश प्राप्त कर्मी मैनेजर सिंह के पास राइफल 315 बोर का शस्त्र लाइसेंस है। विक्रेता ने इन्हें पिछली 27 अगस्त, 28 अगस्त और 1 सितंबर 2020 को प्रतिदिन 50 -50 कारतूस देने की जानकारी दी थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों की जांच में यह पाया गया कि शस्त्र विक्रेता ने सिंह को केवल 10 कारतूस ही दिए तथा उनका लाइसेंस लेकर उस पर अवैध तरीके से डेढ़ सौ कारतूस देने की जानकारी प्रविष्ट की। प्रशासन द्वारा पिछले दिनों शस्त्र लाइसेंस पर 100 से अधिक कारतूस लेने वाले मामले की जांच कराई गई। इसमें पाया गया कि वस्त्र विक्रेता ने मैनेजर सिंह को सिर्फ 10 कारतूस देकर 140 कारतूस अनाधिकृत रूप से किसी और को बेच दिए। श्री यादव ने बताया कि मैनेजर सिंह ने पुलिस को केवल 10 ही कारतूस मिलने की जानकारी दी। गिरफ्तार मेराज आलम एवं सेराज आलम पुत्र स्व0 आफताब आलम थाना कोतवाली बलिया के लोहापट्टी मुहल्ले के निवासी है।

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