Tuesday, July 2, 2024

तीन नए कानून के सम्बन्ध में बलिया पुलिस द्वारा चलाया गया जन जागरूकता अभियान

प्रोजेक्टर एवं पम्पलेट के माध्यम से नयी कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में दी गई जानकारी
बलिया। भारत सरकार द्वारा जनमानस को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करने के लिए लागू किए गए तीन नए  कानून के सम्बन्ध में बलिया पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशानुसार एक जुलाई दिन सोमवार को तीन नए कानूनों के संबंध में जागरूकता फैलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बलिया देव रंजन वर्मा द्वारा थाना कोतवाली परिसर में प्रोजेक्टर/पम्पलेट के माध्यम से लागू हुई नयी कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में जानकारी दी गई। 

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा आज से पुरानी कानून प्रक्रिया इन्डियन पीनल कोड (I.P.C.) में बदलाव कर भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.) व दो अन्य कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान जनपद के संभ्रांत लोग, स्कूल/महाविद्यालयों के विद्यार्थी, पत्रकार बंधु, डिजिटल वालंटियर्स, पुलिस सहयोगी आदि उपस्थित रहे जिनको तीन नए कानूनों के संबंध में जागरूक किया गया। 

   तीन नए कानून के सम्बन्ध में बलिया पुलिस द्वारा       चलाया गया जन जागरूकता अभियान

  इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक  दुर्गा प्रसाद तिवारी के द्वारा थाना नरही क्षेत्र के लोगों के साथ भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए कानून के सम्बन्ध में लोगों को जागरुक किया गया और साथ ही साथ प्रशिक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किए गए वीडियों को प्रोजेक्टर/लैपटॉप के माध्यम से आमजन को दिखाया गया।
 
    क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना सुखपुरा, क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर द्वारा थाना सिकन्दरपुर, क्षेत्राधिकारी बांसडीह द्वारा थाना बांसडीह, क्षेत्राधिकारी रसड़ा द्वारा थाना रसड़ा, क्षेत्राधिकारी बैरिया द्वारा थाना हल्दी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने थाना क्षेत्र के संभ्रांत लोगों, स्कूल/महाविद्यालयों के विद्यार्थीयों, पत्रकार बंधुओं, डिजिटल वालंटियर्स, पुलिस सहयोगियों को तीन नए कानूनों के संबंध में जागरूक करते हुए उनके महत्व के बारे में समझाया गया।
रिपोर्ट: असगर अली

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