रजिस्टर एवं शपथ-पत्र के साथ अपना व्यय विवरण उपलब्ध कराये प्रत्याशी
बलिया। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अर्न्तर्गत नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन में अपने द्वारा किये गये व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप (व्यय रजिस्टर) पर शपथ-पत्र के साथ निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से दालिख करना आवश्यक हैं।
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य के जो प्रत्याशी अपना व्यय विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराये है, वे तत्काल सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी के परीक्षणोपरान्त जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए है या असफल उम्मीदवार जो कुल वैध मतों के 1/5 अंश तक मत प्राप्त किये है या जो अपना अभ्यर्थन वापस ले लिए है, उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापस योग्य हैं। साथ ही जिसकी जमानत वापस करने योग्य है वे जमानत वापसी हेतु अपना आवेदन-पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) बलिया में निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर अर्थात 12 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर एवं शपथ-पत्र के साथ उपलब्ध करा दें, अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जायेगी।
रिपोर्ट: असगर अली
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