सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा: जुलूस में कोई भी नई परंपरा नहीं होनी चाहिए।
बलिया। शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल के निर्देश के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार ने बताया है कि जिले में त्यौहार को देखते हुए पूर्व से 144 धारा लागू है।
मोहर्रम जुलूस व महावीरी झंडा जुलूस के मद्देनजर पूरे नगर क्षेत्र में भ्रमण कर यह बताया जा रहा है कि आपस में भाईचारे बनाए रखें। अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही मोहर्रम का जुलूस महावीरी झंडा जुलूस में कोई भी नई परंपरा नहीं होनी चाहिए। जुलूस से पहले सभी रास्ते को गड्ढा मुक्त किया जाय। जुलूस में लाठी के अलावा कोई भी चीज जो गैर कानूनी हो, उसको जुलूस में न लाएं। पूरे नगर क्षेत्र में किसी तरह की कोई शिकायत हो तो तुरंत हमें अवगत कराएं या स्थानीय थाना चौकी पर अवगत करा सकते हैं।
रिपोर्ट: असगर अली
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