सरकार ने जारी की अधिसूचना, आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून
पटना। उच्च न्यायालय पटना द्वारा गुरुवार को राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में छठे चरण के नियोजन में आवेदन नहीं करने वाले दिव्यांगों को मौका देने के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की ओर से बहाली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।
बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में छठे चरण के नियोजन के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी 11 जून से लेकर 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने और आवेदन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शिड्यूल जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदन जमा करने के पूर्व संबंधित जिला के NIC के वेबपोर्टल पर नियोजन इकाईवार , विषयवार और कोटिवार रिक्ति की सूचना पुनः प्रकाशित की जाएगी। जिसमें दिव्यांगजनों के लिए श्रेणीवार उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना भी स्पष्ट रूप से इंगित होगी। विज्ञापन विभाग की ओर से संबंधितों की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।विभागीय अधिसूचना संख्या-1563 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 2019-20 में शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.11.2019 थी। इस तिथि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता जिन दिव्यांगजनों द्वारा धारित हो और कतिपय कारणों से उनके द्वारा आवेदन समर्पित नहीं किया गया हो, उन्हें ही यह अवसर दिया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांगजन पहले आवेदन दे चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन देने की अर्हता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा यदि आवेदन दिया जाता है तो ऐसे आवेदन पर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही , दिव्यांगजन के लिए चिह्नित 4 प्रतिशत रिक्त पद के अलावा किसी अन्य कोटि/श्रेणी के रिक्ति पर नियोजन हेतु इस अवधि में आवेदन करने की यह सुविधा नहीं दी जाएगी।
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