जांच में पात्र नही पाए जाने पर होगी कार्यवाही
बलिया। जिले के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित करते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिस के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडीशनर) या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर में से कोई भी सामान हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रुपया दो लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, समस्त आयकर दाता एवं एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।
साथ ही नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन, बड़ा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडीशनर) या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो में से कोई भी सामान हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक का आवासीय प्लाट, खाली या मकान के साथ अथवा 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉर्पोट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रुपया तीन लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, समस्त आयकर दाता एवं एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।
यदि किसी के परिवार में उपभोक्तानुसार अपात्रता की कोई भी अर्हता हो तो 31 मई तक अपने पात्र गृहस्थी/अन्त्योदय राशन कार्ड अपने तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर स्वयं समर्पित कर निरस्त करा लें। अन्यथा की स्थिति में जांच में अपात्र/ अनर्ह पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध यथोचित कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाएगी।
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