Saturday, June 19, 2021

एसडीएम सदर के नेतृत्व में कुर्क किया गया मकान

गैंग लीडर विशम्भर यादव का ग्राम टकरसन में बने मकान का ½ भाग हुआ कुर्क
बलिया। प्रभारी निरीक्षक गड़वार बलिया की आख्या एवं पुलिस अधीक्षक बलिया के संस्तुति पर मु0अ0सं0 337/20 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली बलिया से संबंधित गैंग लीडर विशम्भर यादव पुत्र शिवनारायण यादव निवासी ग्राम टकरसन थाना बांसडीह रोड बलिया जिसका एक संगठित गिरोह है जिसका गैंग लीडर स्वयं विशम्भर यादव है।

ज्ञातव्य है कि अभियुक्त विशम्भर यादव द्वारा आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ हेतु संगठित तरीके से हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, उद्दापन व अन्य अपराध कारित कर आम जनमानस में भय व आतंक व्याप्त करता है। जिसके कारण भयवश कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नही करता तथा समाज विरोधी आपराधिक गतिविधियों के बल पर अवैध रुप से चल और अचल सम्पत्तियां अर्जित कर रखी गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध गैंगैस्टर एक्ट अपराध के अतिरिक्त जनपद बलिया के विभिन्न थानों व जनपद लखनऊ सहित कुल 14 अभियोग दर्ज है। विशम्भर यादव के विधिक आय का कोई ज्ञात स्त्रोत नहीं है। अभियुक्त द्वारा 02 करोड़ 13 लाख 14 हजार की चल- अचल सम्पत्तियाँ अवैधानिक ढंग से स्वयं, शिवनारायण यादव व नीतू यादव के नाम से अर्जित की गयी हैं जो उसके आय के स्त्रोत के आनुपातिक नहीं पायी गयी। जिलाधिकारी बलिया द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति क कुर्क करने का आदेश दिया गया था।

उक्त आदेश के अनुपालन में शनिवार को  एसडीएम सदर, क्षेत्राधिकारी नगर, प्र0नि0 गड़वार मय फोर्स, प्र0नि0 बांसडीह रोड मय फोर्स, प्र0नि0 दुबहड़ मय फोर्स, प्र0नि0 सुखपुरा मय फोर्स द्वारा ग्राम टकरसन में अभियुक्त विशंभर यादव की जो मकान है। उसके ½ भाग को (कीमत लगभग 32 लाख) एसडीएम सदर के नेतृत्व में कुर्क किया गया।

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