जनपद में लागू हुआ धारा 144
बलिया। जनपद में विधान सभा चुनाव- 2022 के शांतिपूर्ण ढंग से समापन कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी बलिया द्वारा धारा 144 लागू किया गया है।
मतगणना के दिन दस मार्च दिन गुरुवार को मतगणना स्थल पर सभी प्रत्याशियों के साथ केवल काउटिंग एजेन्ट को ही जाने की इजाजत दी गयी है। मंडी परिसर के बाहर लोगों/कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना एवं माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार का विजय जुलूस प्रतिबंधित किया गया है ।
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