Wednesday, March 9, 2022

मतगणना स्थल पर प्रत्याशी के साथ केवल काउटिंग एजेन्ट को ही जाने की अनुमति

जनपद में लागू हुआ धारा 144
बलिया। जनपद में विधान सभा चुनाव- 2022 के शांतिपूर्ण ढंग से समापन कराए जाने के दृष्टिगत  जिलाधिकारी बलिया द्वारा धारा 144 लागू किया गया है।

मतगणना के दिन दस मार्च दिन गुरुवार को मतगणना स्थल पर सभी प्रत्याशियों के साथ केवल काउटिंग एजेन्ट को ही जाने की इजाजत दी गयी है। मंडी परिसर के बाहर लोगों/कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना एवं माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार का विजय जुलूस प्रतिबंधित किया गया है ।

No comments:

Post a Comment

पूजा, उपासना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बदौलत ही जीवित है हमारी संस्कृति: सुजीत सिंह

कमेटी के सदस्यों सहित एवं कलाकारों को अंगवस्त्र एवं टी शर्ट देकर किया सम्मानित दुबहर (बलिया)। क्षेत्र के अखार गांव के शिव मंदिर...