जनपद में 18 मार्च को मनाया जाएगा रंग त्यौहार होली
बलिया। जनपद में होली रंग त्यौहार 18 मार्च को मनाया जाएगा। इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु जनपद में समस्त मादक वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 तथा आबकारी नियमावली 2001 के अनुज्ञापनो की शर्तों के अधीन प्रदत्त सुसंगत नियमावलियों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एफएल-7 बार, एफएल- 9/9ए, सीएल-2, एफएल-2बी, (थोक व फुटकर) बिक्री की दुकानें 18 मार्च दिन शुक्रवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगी। उपर्युक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
रिपोर्ट: असगर अली
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