Tuesday, January 18, 2022

प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना आवश्यक: प्रभात सिंह

प्राविधिक स्वयं सेवकों की बैठक को संबोधित करते हुए तहसीलदार रसड़ा ने कही उक्त बातें
रसड़ा (बलिया)। कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराना ही तहसील विधिक सेवा समिति का उद्देश्य है। दंड देने से ही अपराध नहीं रोका जा सकता इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना आवश्यक है और यह कार्य आप पैरालीगल वालंटियर्स ही कर सकते हैं।

उक्त बातें तहसीलदार रसड़ा प्रभात सिंह ने प्राविधिक स्वयं सेवकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि गांव में जो छोटे-मोटे विवाद हैं उनको वे प्रशासन की मदद से हल कराएं ताकि मामले कोर्ट में ना जाएं। श्री सिंह ने आगे कहा कि प्राविधिक स्वयं सेवकों का क्षेत्र असीमित है। इसमें सभी सरकारी विभाग समाहित हैं और इसकी स्थापना का उद्देश्य भी यही है कि जनता की जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका वह सूझबूझ के साथ आपस में मिल बैठकर समाधान निकालें। वह तहसील भवन के अपने कक्ष में पैरा लीगल वालंटियर्स की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आप लोगों को तहसील भवन में कंप्यूटर सहित एक कमरा आवंटित कर दिया गया है। जिसमें आप शेड्यूल के हिसाब से बैठना प्रारंभ करें और उनके निर्देश पर गांव में दौरा शुरू करें। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप हवा हवाई कार्य करें। जो भी कार्य करें वह धरातल पर दिखना चाहिए और रजिस्टर पर इसका लेखा-जोखा होना चाहिए। जो मेरे द्वारा प्रमाणित भी होना है।

उन्होंने चुनाव के मद्देनजर पैरा लीगल वालंटियर्स से आग्रह किया कि वे मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करें और कोविड-19 का ध्यान देते हुए किसी प्रकार से भी जमावड़ा ना हो और संक्रमण न फैले इस का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस बैठक में अशोक शर्मा, जेपी गिरी, मीना अग्रवाल, श्याम कृष्ण गोयल, गोपाल जी, राजेश शर्मा विवेकानंद तिवारी, नमो नारायण, विनोद शर्मा एवं परविंदर शर्मा शामिल रहे।
रिपोर्ट: लल्लन बागी

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