खेत में फसल अवशेष जलाये जाने पर लगेगा जुर्माना
बलिया। जनपद में रबी की मुख्य फसल गेहूॅ की कटाई प्रारम्भ हो चुकी है। किसान भाई गेहूॅ की कटाई प्रायः कम्बाईन हार्वेस्टर से कराते है तथा कटाई के उपरान्त स्ट्रारीपर के माध्यम से भूसा बनाते है। इस प्रक्रिया में प्रयोग किये जाने वाले कृषि यन्त्रो का समुचित रख रखाव न होने तथा कृषको द्वारा अपेक्षित सावधानी न बरते जाने के कारण विगत कुछ दिनो से आगजनी के कारण खडी फसल जल कर नष्ट होने की धटनाऐ लगातार हो जा रही है। खेत में फसल अवशेष कदापि न जलाये।
इस संबंध में उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया है कि वर्तमान में तापमान अधिक होने तथा हवा चलने के कारण आग अगल -बगल के खेतो तथा आबादी मे फैल कर भीषण अग्निकाण्ड का रूप ले सकती है। कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई के उपरान्त फसल अवशेष के ऊपर 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड की दर से बुरकाव करके मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देने पर मिट्टी में दबे फसल अवशेष सड जाते है तथा मृदा में कार्बनिक जीवाशं की बढोत्तरी होती है। जिससे मृदा स्वास्थ तथा खेत की उर्वरता पर अनुकूल प्रभाव पडता है। फसल कटाई के समय प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर, कम्बाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर, थ्रेसर, आदि का रख रखाव समुचित तरीके से करे। इन यन्त्रो के प्रयोग के समय यह सुनिश्चित कर ले कि इसमे किसी प्रकार की टूट-फूट न हो, कोई नट बोल्ट ढीला न हो, किसी प्रकार का आयल लीकेज न हो, बैट्री स्टाटर तथा सभी वायर कनेक्शन साफ सुथरे हो, सही ढंग से काम कर रहे हो तथा चलाने पर किसी प्रकार की चिंगारी न निकल रही हो। बैट्री के टर्मिनल विशेष रूप से कसे होने चाहिए अन्यथा चिंगारी निकलने का खतरा अधिक होता है। इन यन्त्रो के साइलेन्सर पर स्पार्क अरेस्टर लगाना सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहता है।
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