तीन मई तक के लिए राजस्थान में लगा लॉकडाउन
जयपुर। राजस्थान राज्य में कोविड -19 के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर, राज्य सरकार ने सोमवार से 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है और यह 3 मई तक लागू रहेगा। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत सरकार ने रविवार देर रात नई गाइड लाइन जारी की।
इसके तहत सोमवार से तीन मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा होगा। इसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिस तरह से रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था। उसे अब जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है, जबकि स्थिति कर्फ्यू जैसी ही रहेगी। प्रदेश की सीमा पर सख्ती की जाएगी। बाहर से आने वालों को 72 घंटे भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी कार्यालय बंद रहेंगे। केवल खाघ एवं नागरिक आपूर्ति, टेलिफोन, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास न्यास, बिजली, पानी व चिकित्सा विभाग खुलेंगे। इनसे जुड़े कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन की सुविधा होगी। मेडिकल स्टोर, किराने, सब्जी व दूध की दुकानें खुलेंगी। अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले वाहनों, हाईवे पर भोजनालयों व वाहनों की रिपेयरिंग करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। विवाह समारोह में पूर्व की तरह 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को काम पर जाने की अनुमति होगी।
जरूरत के अनुसार लॉकडाउन अथवा अन्य कोई निर्णय लेने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। बिना मास्क बेवजह घूमने वालों, शारिरिक दूरी का पालन नहीं करने पर जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पहले मंत्रिमंडल की बैठक की और उसके बाद विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इनमें अधिकांश लोगों ने लॉकडाउन अथवा कर्फ्यू लगाने की जरूरत बताई। इसके बाद सरकार ने देर रात नई गाइड लाइन जारी की है।
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